Social Security Pension Scheme में भौतिक सत्यापन अनिवार्य, 31 दिसंबर से पहले करवायें सत्यापन | EMitra Help

Social Security Pension Schemes में भौतिक सत्यापन अनिवार्य, 31 दिसंबर से पहले करवायें सत्यापन | Emitra Help Blog


पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना, 31 जनवरी से पहले सत्यापन नहीं तो रुक जाएगी पेंशन

Social Security Pension Schemes में भौतिक सत्यापन अनिवार्य, 31 दिसंबर से पहले करवायें सत्यापन | Emitra Help Blog



सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी को वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य हुआ


 सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए राज्य में नई प्रक्रिया लागू हुई है. पेंशन लाभार्थियों को अब हर वर्ष 31 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा.

यदि लाभार्थी की पेंशन पहली बार 31 दिसंबर से तीन महिने पहले तक स्वीकृति की हुई है। ऐसी दशा में पेंशनर को वार्षिक भौतिक सत्यापन अगले वर्ष दिसंबर तक जरूरी करवाना होगा. सामाजिक न्याय विभाग के कोषाधिकारी कानाराम प्रजापत ने बताया कि विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं. ध्यात्व्य रहे सूबे में 80 लाख से ज्यादा लोग हैं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की विभिन्न श्रेणियों में लाभ ले रहे हैं। 


वार्षिक भौतिक सत्यापन ईमित्र केन्द्र पर होगा:


विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी निकटतम ईमित्र केन्द्र या राजीव गांधी सेवा केंद्र पर पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं।



बॉयोमैट्रिक सत्यापन करवायें

निकटतम ईमित्र केन्द्र पर बॉयोमैट्रिक सत्यापन के जरिए लाभार्थी अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं. वृद्धावस्था पेंशनधारी या दिव्यांग पेंशनधारी अगर अंगुली की रेखाओं से सत्यापन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी दशा में पेंशनर्स का आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम वासवर्ड(ऑटीपी) के जरिए भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा.
यदि लाभार्थी का सत्यापन बॉयोमैट्रिक सिस्टम या ऑटीपी से भी न हो तो तो ईमित्र संचालक द्वारा उस पेंशनर की फोटो और प्रमाणित डेटा एसडीएम को भिजवाना अनिवार्य है. साथ ही लाभार्थी को स्वयं एसडीएम के सामने पेश करना होगा. इसके बाद ही उस पेंशनधारी की सत्यापन की कार्रवाई पूरी हो पाएगी.


सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भौतिक सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज
  1. आधार कार्ड
  2. बैंक पासबुक
  3. जन आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
  4. PPO (पेंशन)नंबर

1 नवम्बर से 31 दिसंबर तक होगा भौतिक सत्यापन


 अब प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन का कार्य 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा. इस अवधि में बॉयोमैट्रिक या ऑटीपी सत्यापन न होने की दशा में पेंशन रुक सकती हैं। अत: अपने निकटतम ई-मित्र केन्द्र पर भौतिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें ताकि समय पर पेंशन का भुगतान किया जा सके।
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